केजरीवाल के लिए राहत मांगना पड़ गया भारी, कोर्ट ने लगा दिया 75 हजार का जुर्माना

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ABC NEWS: दिल्ली हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें अरविंद केजरीवाल के लिए सभी आपराधिक मामलों में अंतरिम जमानत की मांग की गई थी. कोर्ट ने ना सिर्फ इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया बल्कि अर्जी लगाने वाले आवेदनकर्ता पर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया.

दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके मांग की गई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को सभी आपराधिक मामलों में असाधारण रूप से अंतरिम जमानत दे दी जाए. पीआईएल में कहा गया था कि केजरीवाल जब तक मुख्यमंत्री हैं या ट्रायल पूरा नहीं हो जाता है, उन्हें सभी मामलों में अंतरिम जमानत दे दी जाए.

दिल्ली हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस की अगुआई वाली बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, ‘ अदालत ऊंचे पद पर बैठे शख्स के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती. कोर्ट के आदेश पर कोई न्यायिक हिरासत में है. सुप्रीम कोर्ट में चुनौती लंबित है. वह कदम उठा रहे हैं और उपायों का इस्तेमाल कर रहे हैं. कानून सबके लिए एक ही है.’

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