ABC News: गरीब सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर आज (सोमवार को) आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिक्रिया सामने आई है. एक मीडिया हाउस को दिए गए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को संवैधानिक माना है. EWS आरक्षण संवैधानिक तरीके से लागू किया गया है. समय के साथ नियम और कानून भी बदलने चाहिए.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले का समाज के लोगों ने स्वागत किया है. कुछ लोगों ने इस फैसले को चुनौती दी. मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण असंवैधानिक नहीं है. ईडब्ल्यूएस आरक्षण को पूर्ण संवैधानिक तरीके से लागू किया गया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि समाज में बहुत से लोग सोचते थे कि मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है. समाज में बहुत से लोग सोचते थे कि मेरे पास सुविधा नहीं है. समाज के कई लोगों के मन में यह बात थी कि मैं भी आर्थिक रूप से पिछड़ा हूं. मोदी सरकार ने गैर-आरक्षित जातियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की शुरुआत की. सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दाखिले और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता पर सोमवार को अपनी मुहर लगा दी. ईडब्ल्यूएस आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करनी वाली बेंच के पांच में से तीन जजों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सही ठहराया. सीजेआई यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी. इसमें सीजेआई यूयू ललित के अलावा जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस. रवींद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस जे. बी. परदीवाला शामिल थे.