इलाहाबाद HC ने दिया आगरा सत्‍संग भवन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश, अगली सुनवाई 5 अक्‍टूबर को

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ABC NEWS: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के दयालबाग इलाके में राधा स्वामी सत्संग सभा पर की गई प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई की. हाईकोर्ट ने मौके पर यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह आदेश मामले पर सुनवाई के लिए पांच अक्टूबर की तारीख लगाते हुए दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने राधा स्वामी सत्संग सभा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.

याची की ओर से याचिका में संशोधन की अर्जी दाखिल की गई. कोर्ट ने संशोधन की मंजूरी दे दी. सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया. कोर्ट ने कहा उसी दिन सुनेंगे। राधा स्वामी सत्संग सभा की याचिका में आरोप है कि प्रशासन जिस जमीन को जबरन खाली कर रहा है वह सत्संग सभा के नाम से ही है. सत्संग सभा की ओर से कहा गया कि प्रशासन ने मनमाने तरीके से न सिर्फ बुलडोजर चलाया बल्कि सत्संगियों पर लाठीचार्ज भी किया.

मिली जानकारी के अनुसार राधा स्वामी सत्संग सभा की याचिका 225 पेज की है  जिसमें 1935 से 2012 तक हुए सभी एग्रीमेंट , लीज डीड व आदेशों की कॉपी लगाई गई है. इसके साथ 19 सितंबर 2023 को तहसीलदार के नोटिस का जबाब व संबंधित भूखंडों के राजस्व रेकॉर्ड को भी याचिका में शामिल किया गया है.

उधर, सरकार की ओर से भी खसरा खतौनी के अलावा अन्य राजस्व रिकॉर्ड और दो दर्जन से ज्यादा पेजों का जवाब और पुलिस के साथ हुई मारपीट के फोटोग्राफ लगाए गए हैं. गौरतलब है कि जमीन खाली कराने के दौरान गत रविवार को हिंसा हुई थी. सत्संगियों की तरफ से पथराव किया गया था जबकि पुलिस ने लाठीचार्ज किया था.

पुलिस लाठीचार्ज में 50 के करीब सत्संगी घायल हुए. पथराव में कई पुलिस वालों को भी चोटें आईं थीं. सोमवार हाईकोर्ट में  मेंशन किया गया तो चीफ जस्टिस ने मामला 27 सितंबर को सुनवाई के लिए नियमित बेंच के समक्ष भेज दिया. साथ ही मौखिक रूप से प्रशासन को तब तक कार्रवाई से रोक दिया था.

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