ABC News: श्रद्धा हत्या मामले के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने साकेत कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है. आफताब की जमानत याचिका पर सुनवाई 11 बजे शुरू हुई. आफताब के वकील अभी नही पहुंचे थे इसलिए साकेत कोर्ट ने 11 बजे का समय दिया थी. इससे पहले 17 दिसंबर को साकेत कोर्ट स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी के समक्ष आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था.
Delhi |Chargesheet not filed yet but Aftab’s bail application filed. Aftab denied giving permission to his advocate to file for bail. His advocate should have stood for humanity first&then for a criminal. However,today he withdrew the bail application:Shraddha’s father’s advocate pic.twitter.com/4b0ZjdaTNQ
— ANI (@ANI) December 22, 2022
आफताब ने कोर्ट में बताया कि वह जमानत याचिका दायर नहीं करना चाहता है. बता दें कि आफताब की जमानत याचिका उसके वकील की तरफ से दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने कहा था कि इसके लिए पहले आफताब की सहमति जरूरी है. अपने वकील से बात करने के बाद आफताब ने जमानत याचिका को वापस ले लिया. इसके बाद कोर्ट ने याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी और मामले की सुनवाई को खारीज कर दिया. श्रद्धा के पिता की वकील ने कहा कि आफताब ने अपने अधिवक्ता को जमानत की अर्जी दाखिल करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है. उन्होंने जमानत अर्जी वापस ले ली है.
Delhi Police has moved an application before Saket court, seeking permission to collect voice sample of Aftab Poonawala, said his counsel. Hearing is likely tomorrow.
— ANI (@ANI) December 22, 2022
उधर, दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट के समक्ष एक अर्जी दाखिल कर आफताब पूनावाला की आवाज का नमूना लेने की अनुमति मांगी है. कोर्ट दिल्ली पुलिस की अर्जी पर कल सुनवाई कर सकता है. बता दें कि अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा वाकर की बेरहमी से हत्या करने के आरोपी आफताब को 17 दिसंबर को सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि उसे जमानत याचिका में बारे में जानकारी नहीं है. उसने मात्र वकालतनामा पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन जमानत अर्जी दाखिल करने की जानकारी नहीं है.