आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से झटका, सजा पर स्टे की अर्जी खारिज

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ABC NEWS: सपा नेता आजम खान के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को छजलैट प्रकरण में कोर्ट से झटका लगा है.सजा पर स्टे के लिए पेश अर्जी पर एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया. एक दिन पूर्व दोनों पक्षों की बहस और पेश रूलिंग को देखने के बाद कोर्ट ने सजा पर स्टे की अर्जी को खारिज कर दिया है. इसी कोर्ट में बुधवार को आजम खान की सजा पर स्टे को बहस होनी है.

पंद्रह साल पुराने छजलैट प्रकरण में 13 फरवरी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी मानते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई और जुर्माना भी डाला. कोर्ट ने इसी केस में सात आरोपियों को बरी कर दिया। इस मामले में आजम खां के अधिवक्ता शहनवाज सिब्तैन ने जिला जज कोर्ट में अपील की जिसको स्वीकार कर लिया गया.

इसके साथ आजम खां और अब्दुल्ला आजम की सजा पर स्टे को प्रार्थना पत्र पेश किए. एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट पुनीत गुप्ता की अदालत में सोमवार को आजम के अधिवक्ता और अभियोजन की ओर से शासन से नामित वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह, डीजीसी नितिन गुप्ता, जेडी अभियोजन राजेश शुक्ला, विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई की ओर से बहस की गई.

दोनों ही पक्षों की ओर से केस से जुड़ी तमाम रूलिंग दाखिल की गई. इसी मामले में मंगलवार की शाम को स्पेशल कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें और दाखिल रूलिंग का अवलोकन करने के बाद अब्दुल्ला आजम की सजा पर स्टे का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया. डीजीसी क्रिमिनल नितिन गुप्ता ने बताया कि बुधवार को इसी केस में मोहम्मद आजम खान की सजा पर स्टे को लेकर पेश की गई अर्जी पर स्पेशल कोर्ट में बहस होगी. अभियोजन की ओर से बहस को लेकर तैयारी कर ली गई हैं.

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