ABC NEWS: ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को फैसला आ गया है. जज ने मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए कहा कि सर्वे जारी रहेगा. साथ ही सर्वे तत्काल शुरू करने के निर्देश भी दिए. ज्ञानवापी के सर्वे कराए जाने के जिला अदालत के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने 21 जुलाई को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के इस फैसले से खुश नहीं है. मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी सर्वे पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने ASI सर्वे पर फैसला सुनाया. जान लें कि इससे पहले वाराणसी कोर्ट ने 21 जुलाई को ASI सर्वे का आदेश दिया था. लेकिन 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दी थी. अब मस्जिद कमेटी की अपील पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है.
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है. जिला अदालत का फैसला तुरंत से प्रभावी होगा. हाईकोर्ट ने 27 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था. कोर्ट में ASI की दलील थी कि सर्वे से ढांचे को नुकसान नहीं. सर्वे में खुदाई नहीं होगी. वहीं, मुस्लिम पक्ष को सर्वे से ढांचे के नुकसान की आशंका है.
जिस पर चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने सुनवाई पूरी होने के बाद 27 जुलाई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था और आदेश आने तक ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर भी रोक लगा दी थी. सुनवाई के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हलफनामा दिया था कि सर्वे से ज्ञानवापी परिसर को कोई नुकसान नहीं होगा.