6 घंटे सर्वे, दीवार की फोटोग्राफी और हिंदू पक्ष में खुशी, जानें ज्ञान वापी में सुबह से अब तक क्या-क्या हुआ

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ABC NEWS: हाईकोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में शुक्रवार को एएसआई सर्वे की कार्यवाही करीब 6 घंटे तक चली. सुबह 8 बजे शुरू होकर 11:30 बजे तक सर्वे हुआ. फिर जुमे की नमाज की वजह से 3 घंटे तक सर्वे का काम दोपहर ढाई बजे तक बंद रहा. इसके बाद टीम की ओर से ढाई बजे के बाद ज्ञानवापी मस्जिद में ASI सर्वे शुरू हुआ.

शुक्रवार की कार्यवाही के दौरान न केवल पेपर वर्क हुआ, बल्कि ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार की फोटोग्राफी की गई. इस दौरान हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल था. क्योंकि सर्वे को न केवल सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी, बल्कि वाराणसी के जिला जज के न्यायालय ने भी ASI सर्वे की मियाद बढ़ाकर 4 हफ्ते कर दी है. अब शनिवार सुबह एक बार फिर सर्वे की कार्यवाही करीब 9 बजे से शुरू होगी.

तहखाने में नहीं हो पाई सर्वे की कार्यवाही 
सर्वे की कार्यवाही के बाद टीम में शामिल वादी महिला रेखा पाठक ने ‘आजतक’ से खास बातचीत में बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने शिल्ड एरिया को छोड़कर सभी हिस्सों के सर्वे की कार्यवाही हुई है और मेजरमेंट भी हुआ है. वहीं, तहखाने में सर्वे की कार्यवाही नहीं हो पाई है, क्योंकि किसी मुस्लिम पक्ष ने ताला नहीं खोला था और चाबी भी नहीं दी थी.

शुक्रवार को हुआ पेपर वर्क
उन्होंने आगे बताया अगर, आज मुस्लिम पक्ष नहीं आया है, तो उसे शनिवार को आना पड़ेगा और सहयोग भी देना पड़ेगा. उन्होंने सर्वे के बारे में बताया कि आज पश्चिमी दीवार की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हुई है और जीपीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है.

‘शनिवार भी सब कुछ अच्छे से संपन्न होगा’
वहीं, एएसआई सर्वे की टीम में शामिल वाराणसी के जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) महेंद्र प्रसाद पांडे ने बताया कि आज की कार्यवाही बाहर-बाहर पेपर वर्क की हुई है. बाकी का काम शनिवार को होगा जो बड़ा काम है. मामले में वाराणसी के काशी जोन के डीसीपी आरस गौतम ने बताया कि आज अच्छे तरीके से सारे कार्य संपन्न हो गए हैं. श्रद्धालुओं को दर्शन-पूजन में भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आई है और शनिवार भी सब कुछ अच्छे से संपन्न होगा.

‘सर्वे के दौरान मस्जिद को न छुआ जाए’
बता दें कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें ASI को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वैज्ञानिक सर्वे करने की अनुमति दी गई थी. मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने ASI सर्वे के दौरान मस्जिद को छुआ न जाए और कोई खोदाई न हो.

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कही ये बातें
सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने मुस्लिम पक्ष से कहा कि आप एक ही आधार पर हर अंतरिम आदेश का विरोध नहीं कर सकते हैं. आपकी आपत्तियों पर सुनवाई के दौरान फैसला किया जाएगा. इसके बाद अहमदी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए सर्वे को जारी रखने के आदेश पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ASI सर्वे का इरादा इतिहास में यह जानने का है कि 500 साल पहले क्या हुआ था. यह अतीत के घावों को फिर से खोल देगा.

सुनवाई के दौरान अहमदी ने कहा कि सर्वे प्लेसेस ऑफ वर्शिप (विशेष प्रावधान) एक्ट, 1991 का उल्लंघन करता है, जो 1947 में मौजूद धार्मिक स्थानों के चरित्र में बदलाव पर रोक लगाता है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ASI ने अदालत को भरोसा दिया है कि किसी भी तरह से इमारत को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा.

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