ABC NEWS: आगजनी और फर्जी आधार कार्ड मामले में पुलिस सपा विधायक इरफान सोलंकी को जल्द सजा दिलाने के प्रयास में जुट गई है. पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने जिला सेशन न्यायाधीश और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को लेटर लिखकर मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की अपील की है.
फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई से सपा विधायक की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी. विधायक पर कुल दर्ज 14 मुकदमों में कुल 56 धाराओं में अब तक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं.
IPC की 1 धारा ले डूबेगी विधायकी
जाजमऊ में प्लांट पर आगजनी के बाद से विधायक और उनके भाई की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई थी. पुलिस ने इस मामले में IPC की धारा 436 में मुकदमा दर्ज किया है. सीनियर वकील रोहित कुमार के मुताबिक इस धारा के तहत अधिकतम सजा आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है. अगर इस धारा में ही सजा हुई तो विधानसभा की सदस्यता तक जा सकती है.
फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई, 2 साल से ज्यादा की सजा पर विधानसभा सदस्यता खत्म
फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई तेजी से होती है। ऐसे में किए गए अपराध के लिए सजा भी तेजी से मिल जाती है. पुलिस की मंशा भी साफ है कि सपा विधायक और उनके भाई रिजवान सोलंकी को जल्द से जल्द सजा मिले. सपा विधायक पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, इसमें कई धाराओं में अधिकतम 7 साल तक की सजा है. 2 साल से अधिक की सजा होने पर विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाती है.