ABC News: मतदान अधिकारी से मारपीट के मामले में कांग्रेस नेता राज बब्बर को लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने दो साल की सज़ा सुनाई है. इसके साथ ही उनपर 8500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. राज बब्बर सरकारी कार्य बाधा और मारपीट के दोषी ठहराए गए हैं. वहीं, फैसला सुनाए जाते समय राज बब्बर कोर्ट में मौजूद रहे.
हालांकि राजबब्बर को अंतरिम जमानत भी मिल गई है. 2 मई 1996 को मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा द्वारा थाना वजीरगंज में सपा प्रत्याशी राज बब्बर एवं अरविन्द यादव के अलावा अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी. कहा गया है कि मतदान केंद्र संख्या 192/103के बूथ संख्या192 पर जब मतदाताओं का आना बंद हो गया तब वह मतदान केंद्र से बाहर निकलकर खाना खाने जा रहा था. इसीबीच समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजबब्बर अपने साथियों को लेकर मतदान केंद्र में आए एवं फर्जी मतदान का झूठा आरोप लगाने लगे. थाने में दर्ज रिपोर्ट में कहा गया है कि इन लोगों ने वादी एवं शिव कुमार सिंह को मारा पीटा जिससे उन्हें चोट आई. इसी बीच मतदान केंद्र के बूथ संख्या 191में नियुक्त मतदान अधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव के अलावा वीके शुक्ला एवं पुलिस वालों ने बचाया. अदालत ने में मुकदमे के विचारण करने के दौरान सहा अभियुक्त अरविंद यादव की मृत्यु हो गई थी. अभियोजन ने वादी श्रीकृष्ण सिंह राणा, शिव कुमार सिंह, मनोज श्रीवास्तव के अलावा दो अन्य गवाह पेश किए.