ABC NEWS: वाराणसी स्थित बहुचर्चित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जारी विवाद के बीच अब मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थली के पास स्थित प्रसिद्ध शाही ईदगाह मस्जिद को सील करने की याचिका सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर ली है. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तारीख तय की है. बता दें कि मथुरा में कुल 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर सिविल कोर्ट में पहले से एक मामले पर सुनवाई चल रही है. इस जमीन में से 11 एकड़ भूमि मंदिर के पास है और बाकि ईदगाह के पास.
मुथरा सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने प्रार्थना पत्र लगाया है. इसमें उन्होंने शाही ईदगाह पर सुरक्षा बढ़ाए जाने, वहां आने-जाने पर रोक और सुरक्षा अधिकारी को नियुक्त करने की मांग की गई है.
महेंद्र प्रताप ने अपनी इस मांग के पीछे वजह बताई है कि असली कृष्ण जन्मभूमि के जो अवशेष हैं, अगर उनसे छेड़छाड़ हो गई तो संपत्ति का चरित्र बदल जाएगा और केस का कोई आधार नहीं रह जाएगा.’ उनकी इस याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट आज सुनवाई करेगी.
‘शाही ईदगाह मस्जिद इंतजामियाँ कमिटी’ का कहना है कि जिस 13.37 एकड़ जमीन पर हिन्दू पक्ष दावा कर रहा है, उससे जुड़े कोई भी दस्तावेज अदालत में पेश नहीं किए गए हैं. उसने दावा किया कि ये वाद सुने जाने योग्य नहीं है. अब सभी की निगाहें कल होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं. मथुरा मामले में 19 मई को स्थानीय अदालत का बड़ा फैसला भी आ सकता है. वकील रंजना अग्निहोत्री ने औरंगजेब द्वारा बनवाए गए शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की माँग की थी.