ABC NEWS: दिल्ली सरकार ने एक फिर सार्वजनिक स्थानों पर तत्काल प्रभाव से मास्क अनिवार्य कर दिया है. अगर किसी ने इसका उलंघन किया और मास्क न लगाया तो 500 रुपये के जुर्माना वसूला जा सकता है. निजी वाहन में एक साथ सफर कर रहे लोगों के मास्क न पहनने की स्थिति में हालांकि जुर्माने का नियम लागू नहीं होगा.
शहर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से यह आदेश आया है. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने पिछले बुधवार को अपनी बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य करने का फैसला किया था. दिल्ली सरकार ने दो अप्रैल को एक आदेश के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना हटा दिया था क्योंकि तब कोविउ के मामले काफी नियंत्रण में थे.
कोरोना की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी की है. सरकार ने आदेश दिया है कि स्कूल में बिना थर्मल स्कैनिंग के छात्रों और कर्मचारियों को स्कूल परिसर में प्रवेश करने नहीं दिया जाए. इसके साथ ही बच्चों से कहा गया है कि वह क्लास में एक-दूसरे का खाना साझा न करें. एक दूसरे का खाना साझा करके न खाएं.