ABC NEWS: सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को 65.68 लाख की रिकवरी का नोटिस जारी किया है. अब्दुल्ला को यह भुगतान स्वार से विधायक रहने के दौरान वेतन, भत्ते व अन्य व्यय के रूप में किया गया था. बाद में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र लगाने के कारण अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन शून्य करार दिए जाने के कारण रिकवरी की यह कार्रवाई अमल में लाई गई है. रामपुर की स्वार सीट से वर्ष 2017 में अब्दुल्ला आजम विधायक चुने गए थे. हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2019 को फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने के चलते निर्वाचन शून्य करार दे दिया था.
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब्दुल्ला आजम को विधानसभा सदस्य पद से हटा दिया गया था. अब उनसे विधायकी के दौरान लिए गए वेतन-भत्तों और अन्य भुगतान की रिकवरी की प्रक्रिया शुरू हो गई है. विधान सभा के मुख्य लेखाधिकारी एवं उप सचिव अनुज कुमार पांडेय की ओर से अब्दुल्ला को वसूली का नोटिस भेजा है. नोटिस के मुताबिक अब्दुल्ला आजम खां ने 14 मार्च 2017 को विधायक की शपथ ली थी और 16 दिसंबर 2019 को उनकी विधायकी रद हुई थी. इस दौरान उन्हें वेतन और भत्तों के रूप में 6568713 रुपये का भुगतान किया गया. नोटिस में अब्दुल्ला को उक्त राशि राजकोष में जमा कराने को कहा गया है. अब्दुल्ला आजम अपने पिता आजम खां और मां तजीन फातिमा के साथ कई मामलों में सीतापुर जेल में बंद हैं.